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आज दिनांक 8 नवंबर को त्रिलोकसंत पूज्य आचार्य श्री ज्ञानसागर जी मुनिराज ससंघ का जैन मंदिर, देव नगर, खंदारी, आगरा में भव्य मंगल प्रवेश हुआ...
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आगरा में भव्य मंगल प्रवेश....
आज दिनांक 8 नवंबर को प्रात: 7 बजे त्रिलोकसंत पूज्य आचार्य श्री ज्ञानसागर जी मुनिराज ससंघ का मंगल विहार जैन मंदिर, सिकंदरा से देव नगर, खंदारी, आगरा हेतु हुआ। कुछ ही देर में होगा देव नगर में भव्य मंगल प्रवेश...
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*आचार्य श्री ससंघ का मंगल विहार सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी हेतु चल रहा है। कृपया मंगल विहार में शामिल होकर धर्म लाभ लें*
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कुण्डलपुर बड़े बाबा के सुरक्षित निर्माण कार्य को बार-2 बाधित करने वाली जयपुर की संस्था जैन संस्कृति रक्षा मंच का अध्यक्ष मिलाप चंद डांडिया पर सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 9 मई 2014 व मध्य प्रदेश के दिनांक 3 जुलाई 2015 को कुण्डलपुर के विषय में आगे कोई भी केस न किये जाने के आदेश के बाबजूद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच में डांडिया द्वारा बदनियती से भोपाल की स्टडी सर्किल के नाम से निर्माण कार्य रोकने हेतु याचिका लगवाई जिस पर ट्रिब्यूनल ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी लेकिन मुकदमा उच्च न्यायालय में आने पर डांडिया का पर्दाफाश हुआ कि सारे कागजात देकर इसने ही दूसरे नाम से केस लगाकर कोर्ट को गुमराह किया जिस पर कोर्ट ने 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया और ट्रिब्यूनल द्वारा मंदिर निर्माण को रोकने वाले निर्णय को ख़ारिज कर दिया! सत्यमेव जयते..... विश्व जैन संगठन fb.com/VJSorg
निम्न लिंक पर डांडिया पर उच्च न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही का समाचार पढ़ें... https://www.patrika.com/jabalpur-news/mp-high-court-latest-judgement-for-kundalpur-jain-temple-in-damoh-dist-1977087/
जिस प्रकार से मिलाप चंद डांडिया द्वारा मंदिर जी निर्माण में गन्दी मानसिकता के चलते अड़चन पैदा की गयी! जैन समाज को इसके खिलाफ वर्षों मन्दिर निर्माण और धार्मिक कार्य में रूकावट पैदा कर समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने हेतु सिविल व क्रिमिनल याचिकाएं दायर करनी चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसा न कर सके!
आपको यह भी जानकार अतिहर्ष होगा कि वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आदेश के पैरा क्र. 58 पर लिखा गया कि “म. प्र. सरकार को कुण्डलपुर निर्माण के सम्बन्ध में जैन समाज को अनुमति देते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जैन अल्पसंख्यक घोषित किया गए है अत: जैन समाज को धार्मिक स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा! यदि राज्य सरकार कुण्डलपुर मंदिर हेतु निर्माण की अनुमति देती है तो उसे चुनोती नहीं दी जा सकेगी!”
इस पोस्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट, म. प्र. हाई कोर्ट द्वारा कुण्डलपुर के विषय में आगे क़ानूनी केस न करने हेतु साफ़ - साफ़ दिए गए आदेश की स्कैन कॉपी संलग्न है! लेकिन जिसके मन में पाप हो उसे कैसे रोका जा सकता है! इस पोस्ट के साथ जयपुर की इस संस्था की सबसे पहले वर्ष 2005 में पुरातत्व विभाग को की गयी शिकायत की प्रथम पेज की कॉपी भी है!
जैन संस्कृति रक्षा मंच, C-5, बापू नगर, जयपुर को धिक्कार
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